संविधान द्वारा निश्चित की गई है
प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है
राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है
संसद द्वारा निर्धारित की जाती है
91 वाँ संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गयी है जो निम्न सदन का अधिकतम 15% हो सकता है, लेकिन सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है।
Post your Comments