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राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
सुरक्षा मंत्री
अनुच्छेद 72 के आधार पर क्षमा दान का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है राष्ट्रपति किसी भी दण्ड को क्षमा प्रदान कर सकता है या अन्य सजा में बदल सकता है।
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