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राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश
लोक सभा
प्रधान मंत्री
विदेशी आक्रमण एवं देश के अन्दर सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
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