अनुच्छेद 51
अनुच्छेद 52
अनुच्छेद 53
अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 51 राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की अभिवृध्दि के लिए कार्य करे अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा होगा, जिसमें लोकसभा, राज्य सभा एवं राज्य विधान सभा का निर्वाचित सदस्य होगा।
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