राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा तैयार किया जाता है
संसदीय मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है
राष्ट्रपति की पसंद के कैबिनेट मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है
प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है
अनुच्छेद 87 के आधार पर राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है, जिसे संघीय मंत्रिमंडल तैयार करता है।
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