उसकी निर्वाचन तिथि से प्रासम्भ होता है
उसके पद ग्रहण करने की तिथि से प्रारम्भ होता है
संसद द्वारा निर्धारित तिथि से प्रारम्भ होता है
चुनाव आयोग द्वारा घोषित तिथि से प्रारम्भ होता है
अनुच्छेद 56 के आधार पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो पद ग्रहण करने की तिथि से प्रारम्भ होता है।
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