21 वर्ष
40 वर्ष
30 वर्ष
35 वर्ष
अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता का उल्लेख है जिसमें यह वर्णित है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के लिए 30 वर्ष स्थानीय स्वशासन के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित होता है।
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