वह केवल राज्य सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है
वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है
वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है
उपर्युक्त में से कोई नहीं
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा होता है (अनुच्छेद 54) जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान सभा का सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव (अनुच्छेद 55) एकल संक्रमणी समानुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है।
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