हमारे संविधान के अनुसार, राज्य-सभा का कार्यकाल -

  • 1

    दो वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है

  • 2

    प्रत्येक पाँच वर्ष में समाप्त हो जाता है

  • 3

    प्रत्येक छः वर्ष में समाप्त हो जाता है

  • 4

    समाप्त होने का विषय नहीं है

Answer:- 4
Explanation:-

राज्य सभा का गठन अनुच्छेद 80 के आधार पर किया जाता है जो एक स्थायी सदन है, जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल छः वर्ष का होता है। राज्यसभा को राज्यों का सदन या उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है जो स्थायी सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य सभा में प्रत्येक दूसरा वर्ष एक (1/3) तिहायी सदस्य अपना 6 वर्ष के कार्य काल को पूरा करता है।

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