प्रधानमंत्री
वित्त मंत्री
भारत के राष्ट्रपति
किसी की भी नहीं
धन विधेयक (अनुच्छेद 110) राष्ट्रपति के अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभाध्यक्ष करता है। उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें कर से सम्बंधित प्रावधान हो या संचित निधि, आकस्मिक निधि में परिवर्तन से सम्बंधित प्रावधान हो और अनुच्छेद 117 के आधार पर धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है।
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