इसके पास कोई शक्ति नहीं है
यह इसे रोक सकती है
यह इसे निरस्त कर सकती है
यह इसे संशोधित कर सकती है
अनुच्छेद 117 के आधार पर धन विधेयक (अनुच्छेद 110) को राष्ट्रपति के अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात इसे राज्य सभा में प्रेषित किया जाता है, जो अधिकतम 14 दिन तक विधेयक को अपने पास रख सकती है।
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