हिन्दी
अंग्रेजी
संस्कृत
दोनों हिन्दी और अंग्रेजी
संविधान ने हिन्दी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा अनुच्छेद 120 के आधार पर घोषित करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। राजसभा अधिनियम 1963 हिन्दी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है।
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