संविधान संशोधन का बिल
साधारण बिल
बुनियादी बिल
पूंजी बिल
धन/पूंजी विधेयक अनुच्छेद 117 के आधार पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा पास किया गया धन विधेयक पर राज्यसभा को सिर्फ सलाहकारी अधिकार ही प्राप्त है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकता है।
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