महाराष्ट्र और गुजरात
असम
नागालैण्ड
मणिपुर
इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, 4महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा :- यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा 5और शेष महाराष्ट्र या सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा,
Post your Comments