देवनागरी लिपि में हिन्दी
हिन्दी और अंग्रेजी
अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन A 348 में कहा गया है जब तक संसद कोई व्यवस्था न करे तब तक (क) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी (ख) संसद का विधान मण्डलों के विधायकों, नियमों एवं राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे।
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