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1999 तक दी गई है
2000 तक दी गई है
2010 तक दी गई है
अनिश्चित अवधि के लिए दी गई
संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर सरकारी कार्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। राज भाषा आयोग का अध्यक्ष B. G. खेर के सिफारिश से।
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