संसद के साधारण बहुमत द्वारा की जा सकती है
संसद के साधारण बहुमत द्वारा तथा अधिकतर राज्यों की स्वीकृति से
संसद के दो-तिहाई बहुमत से
संसद के प्रत्येक सदन के दो-तिहाई बहुमत तथा अधिकतर राज्यों की स्वीकृति से
अनुच्छेद 2 एवं 3 के आधार पर संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का निर्माण, राज्य का क्षेत्र घटाने तथा बढ़ाने के अतिरिक्त राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होगी जोकि राष्ट्रपति सम्बंधित राज्य से विचार विमर्श करके निर्णय देगा।
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