भारत का मुख्य न्यायाधीश
भारत का विधि मंत्री
भारत का महान्यायवादी
विधि सचिव
यह एक मात्र ऐसा अधिकारी होता है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है, लेकिन वहाँ मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं।
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