कोई भी सेशन न्यायालय
भारत का कोई भी विधि न्यायालय
उच्चतम न्यायालय
कोई भी उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्ति करता है जो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, जो सरकार का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय या भारत का कोई भी विधि न्यायालय में रख सकता है।
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