अविश्वास प्रस्ताव
निन्दा प्रस्ताव
कटौती प्रस्ताव
स्थगन प्रस्ताव
स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। निन्दा प्रस्ताव - यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव - यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद - विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव - इसे लोकसभा में ही लाया जा सकता है एवं यह मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाया जा सकता है।
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