राज्य विधान मंडल
राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से
संसद
राज्यपाल राज्य विधान मंडल के परामर्श से
राज्य मंत्री परिषद को अनुच्छेद-163 के आधार पर राज्यपाल मुख्य मंत्री के सलाह से नियुक्त करता है। मंत्रि परिषद् का वेतन राज्य विधान मण्डल के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
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