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राज्यपाल
राज्य की विधान सभा
राष्ट्रपति
उपरोक्त में से कोई नहीं
राज्य विधान परिषद का गठन एवं समापन राज्य विधान सभा के द्वारा पारित 2/3 बहुमत से संकल्प प्रस्ताव के आधार पर संसद कर सकता है। अनुच्छेद 169
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