राज्यपाल
विधान सभा अध्यक्ष
मुख्यमंत्री
विधि मंत्री
राज्यपाल विधान मंडल का बैठक बुलाते हैं एवं सत्रावसान करते हैं। A अनुच्छेद 174 के आधार पर अनुच्छेद 155 के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं जो अनुच्छेद 154 के आधार पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 164 के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 178 के आधार पर विधान सभा अपनी पहली बैठक में एक को विधान सभाध्यक्ष चुनता है।
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