अटार्नी जनरल
एडवोकेट जनरल
सॉलिसिटर जनरल
विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल
अनुच्छेद 165 के आधार पर राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जबकि अटार्नी जनर केंद्र सरकार का प्रथम विघिट अधिकारी होता है और अटार्नी जनरल का सहायक सॉलिसिटर जनरल होता है।
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