राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री
केंद्रीय गृहमंत्री
अनुच्छेद 155 के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति के पूर्व सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करते हैं राज्यपाल नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं। जबकि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यपाल 5 वर्ष का होता है (अनुच्छेद - 156)
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