वार्ड सदस्यों
मुखिया, उप-मुखिया तथा वार्ड सदस्य
कोई व्यक्ति जो ग्राम-पंचायत का मद धारक हो
ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम-पंचायत के सदस्य न हों
ग्राम सभा के द्वारा गठित समिति में पंचायत का कोई भी निर्वाचित जन प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता। समिति का सभी सदस्य एवं पंचायत का मतदाता होता है।
Post your Comments