अनुच्छेद 360
अनुच्छेद 352
अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 355
अनुच्छेद 355 वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के आधार पर वाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू कर राष्ट्र की सुरक्षा करता है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान का आन्तरिक अशान्ति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। अनुच्छेद 355 राष्ट्रपति के द्वारा राज्य को प्रशासन से संबंधित आदेश दिया जाना। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल
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