मौलिक अधिकार
वैधानिक अधिकार
नैतिक अधिकार
उपर्युक्त में से कोई नहीं
सम्पत्ति के अधिकार को 44 वां संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा कर अनुच्छेद 300 (क) के अन्तर्गत वैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। सम्पत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 (क) (F) में था, जिसे 1978 में समाप्त कर दिया गया।
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