6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों (शिशुओं) को शिक्षा का अधिकार -

  • 1

    राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में सम्मिलित है

  • 2

    मूल अधिकार है

  • 3

    सांविधिक अधिकार है

  • 4

    उपर्युक्त में से कोई नहीं

Answer:- 2
Explanation:-

86 वां संशोधन के द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21 (क) में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 45 राज्य 0 - 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये।

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