राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में सम्मिलित है
मूल अधिकार है
सांविधिक अधिकार है
उपर्युक्त में से कोई नहीं
86 वां संशोधन के द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21 (क) में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 45 राज्य 0 - 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये।
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