भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते
भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते
लोक सभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते
महान्यायवादी का वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है अनुच्छेद 266 भारत का संचित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकलने का अनुमति देता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभाध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन संचित निधि पर भारित होता है।
Post your Comments