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6 माह
2 वर्ष
3 वर्ष
केवल जुर्माना द्वारा
भा, दं. सं की धारा 147 के अनुसार, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों दंडित किया जाएगा।
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