182, भारतीय दंड संहिता
184, भारतीय दंड संहिता
186, भारतीय दंड संहिता
188, भारतीय दंड संहिता
भा, दं, सं की धारा 186 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक क कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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