धन सम्पत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है
धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है
लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है
राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित करना कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है।
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