सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ई.में हुआ था
सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, जिसमें अपील की जाती है
सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है
सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है
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