धारा 159
धारा 160
धारा 161
धारा 148
भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जबकि दो या अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़ कर लोक शांति में विघ्न डालते है, तब ये कहा जाता है कि वे दंगा करते है। धारा 160 के अनुसार, दंगा के अपराध के लिये 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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