एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता।
एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है।
एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है।
परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(ठ) असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसके लिए और असंज्ञेय मामला से अभिप्रेत है ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता है।
Post your Comments