तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या पांच हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का
पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का
सात वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से, जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का
सात वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या एक लाख रुपये के अनधिक जुर्माने का या दोनों का
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 की उपधारा (1) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के अतिरिक्त कोई ऐसा दंडादेश पारित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है।
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