धारा 41
धारा 45
धारा 46
धारा 50
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उपबंध का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है उक्त उपबंध लागू होंगे और केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार समझा जाएगा।
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