बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है -

  • 1

    12 घंटे

  • 2

    24 घंटे

  • 3

    अपराध की संस्वीकृति तक

  • 4

    चोरी की गई वस्तु बता देने तक

Answer:- 2
Explanation:-

बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना, पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में निरुद्ध रखने की अधिकतम अवधि 24 घंटे हो सकती है, किंतु इस निरुद्धि काल की गणना में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, गिरफ्तारी व्यक्ति को ले जाने में की गई यात्रा के समय की गणना नहीं की जाएगी (धारा57)।

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book