थाने का प्रभारी अधिकारी
उप - पुलिस अधीक्षक
उपनिरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं
महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी
दं.प्र.सं. 1973 के तहत धारा 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है। धारा 157 (1) (ख) के परन्तुक (2008 (संशोधन) अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित) के अनुसार, बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़िता का कथन उसके निवास पर या उसके इच्छा के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता - पिता या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में लेखबद्ध किया जाएगा।
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