संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है।
उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय
उक्त दोनों
केवल (1)
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ग) के अनुसार, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। धारा 2(ड.) के अनुसार, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय। अतः उक्त दोनों कथन सत्य हैं।
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