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केवल पुत्र
केवल पुत्री
पुत्र एवं पुत्री दोनों
इनमें से कोई नहीं
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1) (घ) के अंतर्गत पुत्र एवं पुत्री दोनों अपने माता - पिता के भरण - पोषण के जिम्मेदार हैं, यदि माता - पिता स्वयं अपना भरण - पोषण करने में सक्षम नहीं है।
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