विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार
विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना
विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा
मेहर
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित दहेज में, उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है।
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