महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरुपण (प्रतिषेध) अधिनियम
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम
कारखाना अधिनियम
महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) विधेयक, 2012 को लोक सभा द्वारा 3 सितंबर, 2012 को तथा राज्य सभा द्वारा 26 फरवरी, 2013 को पारित किया गया। इस विधेयक को 23 अप्रैल, 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात यह कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के रुप में 9 दिसंबर, 2013 को लागू हुआ।
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