जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
जो 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 2(ca)/(ग क) में वयस्क परिभाषित है। इसके अनुसार, वयस्क से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
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