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16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति
अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम की धारा 2 (ग) के अनुसार, अल्पवय व्यक्ति से 20 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।
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