उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से
केंद्रीय सरकार के परामर्श से
किसी अधिवक्ता के निवेदन पर
महाधिवक्ता के परामर्श से
अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार, राज्य सरकार महाधिवक्ता के परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रुप में अधिसूचित कर सकती है।
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