किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना
किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यो (प्रवेशन के साथ या बिना) करना,
किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलपूर्ण प्रदर्शन करना
उपर्युक्त में से कोई नहीं
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत लैंगिक परितोषण में निम्नलिखित सम्मिलित हैं -(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना,(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना,(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्वक प्रतिदर्शन करना।
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