बाल विवाह शून्य करवाने की याचिका कब तक ही दाखिल की जा सकती है -

  • 1

    वयस्क होने के बाद कभी भी

  • 2

    वयस्क होने के 5 वर्ष के अंदर तक

  • 3

    वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर

  • 4

    वयस्क होने के 3 माह के भीतर

Answer:- 3
Explanation:-

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में ही बाल विवाह शून्य करवाने की अवधि के बारे में दिया गया है। इस धारा के अधीन याचिका किसी भी समय किंतु याचिका दाखिल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष पूर्व दाखिल किया जा सकेगा।

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