अवयस्क पुरुष पक्षकार की
अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता - पिता की
वयस्क पुरुष की
विकल्प (2) एवं (3) दोनों की
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में बाल विवाह की महिला के भरण - पोषण एवं आवास के लिए व्यवस्था का प्रावधान है। बाल विवाह के कारण जब विवाह शून्य हो गया हो तब जिला न्यायालय बाल विवाह के पुरुष पक्षकार को और यदि पुरुष पक्षकार अवयस्क है तब उसके माता-पिता या संरक्षक को आदेश देगा कि वह बाल विवाह के महिला को उसके पुनर्विवाह तक भरण - पोषण का भुगतान करे।
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